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प्राइवेट अस्पतालों में निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने पर लगाया गया प्रतिबंध

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रामपुर। प्राइवेट अस्तपाल अब कोविड एवं नॉन कोविड मरीजों से अधिक फीस नहीं वसूल पाएंगे। प्रशासन ने सभी अस्पतालों को सेवाओं की रेट लिस्ट स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर लगाने के आदेश दिए हैं। इस बाबत डीएम ने मुख्य चिकित्स अधिकारी को अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा निरंतर फैलता जा रहा है। आपदा के इस दौर में कई चिकित्सक एवं अस्पताल मरीजों से शुल्क के नाम पर अधिक वसूली कर रहे हैं। इन अस्पतालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के ऐसे प्राईवेट अस्पताल, जिनमें कोविड और नॉन-कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनमें स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों के रेट स्पष्ट तरीके से डिस्प्ले किए जाएं। जिससे मरीजों से निर्धारित फीस से अधिक की वसूली पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
यदि किसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों से निर्धारित दर से अधिक वसूली की जाती है तो प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं एपीडैमिक डिजीज एक्ट-1897 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अंतर्गत उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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