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Rampur: शहरवासी खुद निर्धारित करेंगे कर, स्वकर निर्धारण प्रणाली पर शुरू होगा अमल, कर के दायरे में 36 हजार मकान

Sun, 05 May 2024 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

रामपुर में पहले से लागू स्वकर निर्धारण प्रणाली पर अब अमल शुरू हो गया है। इसके जरिये मकान मालिक अब खुद ही अपने कर का निर्धारण करेंगे। इसके बाद कर नगर पालिका में जमा करेंगे।
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रामपुर शहर - फोटो : संवाद
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विस्तार
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रामपुर में पहले से लागू स्वकर निर्धारण प्रणाली पर अब अमल शुरू हो गया है। इसके जरिये मकान मालिक अब खुद ही अपने कर का निर्धारण करेंगे। इसके बाद कर नगर पालिका में जमा करेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। अलग-अलग इलाकों का अलग-अलग कर तय किया गया है।

 

सर्वे के बाद बढ़े मकानों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। नगर निगमों के बाद अब स्वकर निर्धारण प्रणाली को पालिका स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। रामपुर नगर पालिका समेत जिले के अन्य नगर निकाय भी इस दायरे में आ चुके हैं। अब गृह और जल कर दोनों एक समान लगाया जाए।

 

अब जल कर की तरह गृह कर भी पांच की जगह 10 प्रतिशत लगेगा। अभी तक गृह कर पांच प्रतिशत और जल कर 10 प्रतिशत वसूला जा रहा था। रामपुर पालिका की अगली बोर्ड बैठक में इसका निर्धारण होगा। रामपुर नगर पालिका क्षेत्र में 36,900 अनावासीय और आवासीय भवन हैं, जिनको तीन कैटेगिरी में रखा गया है।

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जिनमें 12 मीटर से कम और 12 से 24 मीटर तक की सड़क के दायरे में आने वाले भवनों पर तय कर लगेगा। साथ ही 24 मीटर से ज्यादा सड़क के दायरे में आने वाले भवनों पर 4.20 रुपये प्रतिमाह प्रति स्क्वायर फीट की दर से कर लगेगा।
 

हालांकि, 24 मीटर से ज्यादा सड़क वाले भवन बेहद कम हैं। ऐसे में स्वकर निर्धारण के लिए दरें तय कर दी गई हैं। मकान मालिक अपना किराया तय कर नगर पालिका में जमा कराएंगे।

कुछ प्रमुख इलाकों की स्वकर दरें

शहर में इलाकावार स्वकर निर्धारण की दरें लागू की गई हैं। ये दरें प्रति स्क्वायर फीट प्रतिमाह के अनुसार जारी की गई हैं। इसमें शाहबाद रोड - 3.90 रुपये, कलक्ट्रेट- 3.90 रुपये, स्टेशन रोड से सिविल लाइन तक- 3.90 रुपये, किला कैंप - 3.45 रुपये, हाथीखाना-2.45 रुपये, राजद्वारा- 2.40 रुपये, सदर अस्पताल- 1.80 रुपये, पुरानी तहसील- 2.25 रुपये, तिलक नगर कॉलोनी- 1.5 रुपये, पुराना शहर-1.80 रुपये, नसरुल्ला खां-3.90 रुपये, बिलासपुर गेट -2.10 रुपये, घेर निवाज खां-3.90 रुपये, शाहबाद गेट- 3.90 रुपये, कोतवाली- 1.80 रुपये, आवास विकास गंगापुर- 3.90 रुपये, आवास विकास वीआईपी- 3.90 रुपये, एकता विहार- 1.80 रुपये, आदर्श कॉलोनी- 3.60 रुपये, ज्वाला नगर-2.10 रुपये, विष्णु विहार- 2.40 रुपये की दर निर्धारित की गई है।

नो ड्यूज न होने पर नहीं मिलेंगी सेवाएं

नई प्रक्रिया को अमल में लाए जाने के साथ ही लोगों का पुराना कर जल्द जमा करना होगा। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने टैक्स विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर पालिका जो भी सेवा दे रही है, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं, उन्हें रोकने के निर्देश दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को नो ड्यूज न होने तक इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या है स्वकर निर्धारण प्रणाली

इस प्रणाली के तहत नगर पालिका की ओर से एक फार्मेट दिया जाएगा। जिसमें भवन स्वामी स्वयं अपने भवन के कमरों की संख्या, एरिया को भरेगा। फिर पालिकाकर्मी उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद स्वकर की दरों के हिसाब से उसका एक टैक्स प्रभावी हो जाएगा।

जिसके बाद वह अपना कर नगर पालिका में हर माह जमा करना होगा। स्वकर निर्धारण प्रणाली को समझने में अभी शहरवासियों को समय लग सकता है। इसके लिए पालिका की टीमें स्वयं यह फार्मेट लेकर घर-घर जाएंगी या फिर लोग पालिका कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं। नगर पालिका की टैक्स विभाग की टीम काफी कम है। अब ऐसे में आउटसोर्स से नियुक्त करके कर वसूली की जा सकती है।

स्वकर निर्धारण प्रणाली को अब पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। अब नई दरें और नए तरीके से कर का निर्धारण कराया जा रहा है। डीएम के निर्देश के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। -दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रामपुर।

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