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नवेद मियां से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्कालीन बीडीओ ने दर्ज कराए बयान

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रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) स्वार के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।
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नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में 25 अक्तूबर 2015 को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि नवेद मियां ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में एक गांव में सीसी रोड का उद्घाटन किया था। इस मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी स्वार दयाराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 24 अप्रैल 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
मामले में इस वक्त एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोमवार को इस मामले की तारीख थी। जिसमें मामले के वादी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम ने कोर्ट में गवाही दी। इसके बाद नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने उनसे जिरह की। नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मामले में सोमवार को वादी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी स्वार दयाराम के बयान दर्ज किए गए और जिरह की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।
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