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नवाब खानदान संपत्ति बंटवारा : मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से की अचल संपत्ति को अभिरक्षक शत्रु संपत्ति को सौंपे जाने की मांग

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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में 14 जुलाई को इस मामले में पुन: सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। 14 जुलाई को कोर्ट में संभवत: पार्टीशन स्कीम भी रखी जा सकती है। वहीं शुक्रवार को सह-अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिसमें मेहरुन्निसा बेगम की अचल संपत्ति पर अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार को कब्जा दिलाने की मांग की गई है।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना था। कोरोना के चलते पिछले साल लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं और सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण निर्धारित अवधि में बंटवारा नहीं हो सका। इस पर जिला जज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का समय बढ़ा दिया था। यह समय भी पूरा हो चुका है। शुक्रवार को इस मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता एवं 11 पक्षकारों के वकील हर्ष गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को भी पार्टीशन स्कीम प्रस्तुत नहीं हो सकी है। पार्टीशन स्कीम के आधार पर ही सभी पक्षकारों के समक्ष यह ब्योरा प्रस्तुत किया जाएगा कि किसे कहां संपत्ति मिलेगी। लेकिन, अभी इस पर काम चल रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई बुधवार को तय कर दी गई है।
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