रामपुर। दुष्कर्म के प्रयास में एक ग्रामीण को तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है, वहीं गैंगस्टर के आरोपी को भी अदालत ने सजा सुनाई।
दुष्कर्म का यह मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के बंशीपुर गांव नि़वासी अशोक कुमार के खिलाफ वर्ष 21 में बालक के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में अशोक को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
वहीं, दूसरी ओर बरेली के शेरगढ़ इलाके के मोहम्मदपुर गांव निवासी राकेश को गैंगस्टर का दोषी मानते हुए उसे तीन साल छह माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला केमरी थाने से जुड़ा हुआ था। संवाद