रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हरदोई जेल में सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को उनके दो पैन कार्ड मामले में गवाह से जिरह के लिए कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने उनका प्रार्थना मंजूर करते हुए यह आखिरी मौका दिया है। इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हरदोई जेल में बंद हैं। कोर्ट उनको सात साल की सजा सुना चुका है। उन पर दो पैन कार्ड रखने का भी केस कोर्ट चल रहा है। 2019 में भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में हुई,जिसमें अब्दुल्ला के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया,जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने गवाह से जिरह का अंतिम अवसर दिया है। इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।