रामपुर। जौहर विवि के गेट प्रकरण में बुधवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है।
जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में हुई। जिसमें कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि मामले में बहस के लिए कोर्ट द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 19 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है। संवाद