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दुष्कर्म के मामले में पूर्व गंज थाना प्रभारी समेत चार आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत मंजूर

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रामपुर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व गंज थाना प्रभारी समेत चार आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। मामले में अगली सुनवाई भी 15 दिसंबर को होगी।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने गंज थाने में प्रभारी के पद पर तैनात रहे रामवीर सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि वह एक निजी अस्पताल में काम करती थी। पांच अप्रैल की शाम को अस्पताल के संचालक अपने दोस्त और घटना के वक्त गंज थाना प्रभारी रामवीर सिंह के साथ अस्पताल पहुंचे थे जहां पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। इसके बाद जबरन कागज पर साइन करा लिए। इसके बाद दो लोगों को उसकी हत्या करने के लिए बुला लिया, जो उसकी हत्या करने के लिए कार में डालकर ले जा रहे थे। इस बीच डॉयल 100 की गाड़ी आ गई तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए।
पीड़िता ने पुलिस पर मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई न करने और साक्ष्य मिटाने तक का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़िता ने रामपुर में नवंबर माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले अपनी एक वीडियो वायरल कर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर आत्मदाह कर लेगी। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन पूर्व गंज थाना प्रभारी रामवीर सिंह, अस्पताल संचालक विनोद कुमार यादव, मनोज और विजय सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसके बाद मौजूदा समय में संभल में तैनात आरोपी पूर्व गंज थाना प्रभारी रामवीर सिंह को निलंबित भी कर दिया गया था।
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इस मामले की सुनवाई जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही है। शनिवार को इस मामले की सुनवाई थी, जिसमें आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की 15 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। इस मामले में अब 15 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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