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Rampur News: शुगर मिल में बवाल के मामले में पूर्व विधायक समेत छह को सात साल की सजा

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रामपुर। शाहबाद की राणा शुगर मिल करीमगंज में 12 साल पहले हुए बवाल के मामले में कोर्ट ने शाहबाद के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता काशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं दोषियों पर कुल 1.71 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मामले में बुधवार को साक्ष्य के अभाव में 21 लोगों को बरी कर दिया था।
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बवाल का यह मामला शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल का है। 15 जनवरी 2012 की रात यहां गन्ना ले जा रहे किसानों का ट्रैक्टर-ट्राॅली निकालने को लेकर मिल कर्मचारियों से विवाद हो गया था। इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी 2012 को आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोलते हुए जमकर पथराव किया था, इसमें राणा शुगर मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हो गए थे।
इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत 39 लोगों को नामजद करते हुए 200-250 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने यह मामला राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह की तहरीर पर दर्ज किया था।
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मुकदमे में आरोपियों पर लूटपाट, जानलेवा हमला, बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी महिला संजू यादव से लूट के 10 हजार रुपये बरामद होने की बात कही थी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में 28 लोगों का ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई।
बुधवार को इस मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज डाॅ. विजय कुमार ने पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता काशीराम दिवाकर, सुरेश बाबू गुप्ता, किशनपाल, भारत सिंह, मेघराज, महिला संजू यादव को मारपीट, डकैती, तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 21 लोगों को बरी भी कर दिया।


इन्हें किया गया बरी
गिरधारी, देशराज, शंकर, सत्यपाल, कृपाल सिंह, दान सिंह उर्फ गामा, हरनाम सिंह, विनोद, कुंवरपाल, अतर सिंह, प्रमोद, बलवीर, धर्मपाल, सुरेंद्र, जीराज, टीटू, विजयपाल, श्रीपाल, हर स्वरूप, किशन पाल, केवल।
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