रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था।
जिलाधिकारी एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर सुनवाई चल रही है।
इस मामले में पिछली सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी। तब यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने कोर्ट को बताया था कि जिलाधिकारी रामपुर ने उन्हें नक्शे की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई हैं, जबकि जिलाधिकारी ही आरडीए के उपाध्यक्ष भी हैं।