रामपुर। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई अब नौ फरवरी को होगी। शत्रु संपत्ति को वक्फ में दर्ज कर जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में मंगलवार को अब्दुल्ला आजम की जमानत पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट से समय मांग लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नौ फरवरी निर्धारित की है।
अब्दुल्ला आजम पर अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति की जमीन को वक्फ में दर्ज कराकर जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल कर लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा सहित अन्य कई लोग आरोपी है। इस मामले में खराब स्वास्थ्य के आधार पर तजीन फात्मा की जमानत हो चुकी है। मुकदमे में अब्दुल्ला आजम की जमानत की याचिका भी एमपी/एमएलए कोर्ट में लगाई गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर एडीजीसी अरुण प्रकाश सक्सेना ने कोर्ट से समय मांग लिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नौ फरवरी निर्धारित की है। एडीजीसी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।