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Rampur News: आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Sat, 17 May 2025 01:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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रामपुर। गवाह को धमकाने के मामले में आरोपी सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों ओर से बहस की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। संभावना जताई जा रही है कि यह फैसला शनिवार को सुनाया जा सकता है।
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सपा नेता आजम खां के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थाना गंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान और उनके साथी वादी के घर में घुसे। उन्होंने वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया। साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में आजम खां की जमानत याचिका एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सपा नेता की ओर से इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है,जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोेजन व बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के बाद सुनवाई पूरी हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं दूसरी ओर संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जा सकता है।
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डूंगरपुर मामले में संभल के दरोगा के गैर जमानती वारंट
यतीमखाना बस्ती मामले में गवाहों को दोबारा बुलाने के मामले में नहीं आया फैसला
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में संभल में तैनात दरोगा अजय कुमार शुक्रवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। वहीं यतीमखाना बस्ती मामले में गवाहों को दोबारा बुलाने के मामले में भी फैसला नहीं आया। इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में गंज थाने में डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले दर्ज हुए थे। यह मामले कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। संभल में तैनात दरोगा अजय कुमार को कोर्ट में पेश होना था,लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे,जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस दौरान उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को होगी। वहीं, यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में गवाहों को दोबारा बुलाने के मामले में भी कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले की सुनवाई भी 30 मई को होगी।
आजम-अब्दुल्ला पर तय नहीं हो सके आरोप
रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय में पालिका की सफाई मशीन मिलने के मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत चार लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो सके। उनके खिलाफ यह मामला शहर कोतवाली में 2022 में दर्ज कराया गया था। आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय में एक गड्ढे में पालिका की सफाई मशीन पुलिस ने बरामद की थी। इस मामले में पुलिस की ओर से पिता पुत्र के साथ ही पालिका के् पूर्व चेयरमैन अजहर अहमद खां, अब्दुल्ला के दो दोस्त सालिम व तालिब को नामजद किया गया था। इस मामले में अब आरोप तय होने हैं। शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को होगी।
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