रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में आजम खां के अधिवक्ता ने बचाव में साक्ष्य पेश किए जाने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने उनके प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते इस मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि तय की है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। 17 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान तीनों ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए थे और उन्होंने अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने की बात कही थी । शुक्रवार को उनके अधिवक्ता ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। जिसका अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनके प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है।