रामपुर। कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत पर अब 14 फरवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले में एडीजे-6 की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके वकील ने कहा कि अभी कुछ और तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाने हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 फरवरी निर्धारित कर दी।
अब्दुल्ला के खिलाफ यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया है। इस मामले में कोर्ट से सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को लेने से इंकार कर दिया था। इसके बाद अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी । सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। उन्होंने बताया कि सांसद आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ क्वालिटी बार की जगह फर्जी तरीके आवंटित करा लेने के मामले में दर्ज मुकदमे में 12 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा हमसफर रिसोर्ट को लेकर दर्ज मुकदमे में भी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत पर भी 12 फरवरी को सुनवाई होगी। सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला के आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने के आरोप में कोतवाली में दर्ज मुकदमे में अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। इन सभी मामलों में सुनवाई बुधवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई।