रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में बुधवार को गवाह न आने से सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को होगी।
शत्रु संपत्ति का मामला अजीमनगर थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। यह मामला लखनऊ निवासी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि लखनऊ के इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। उनकी संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। राजस्व अभिलेखों में उनकी संपत्ति रामपुर में भी दर्शाई गई। वह लखनऊ के रहने वाले थे। ऐसे में रामपुर में उनके नाम पर संपत्ति किस तरह राजस्व अभिलेखों में अंकित थी।
आरोप है कि आजम खां ने इस संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए अपने परिवार और वक्फ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया है। इस मुकदमे में आजम खां के अतिरिक्त उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा समेत अन्य लोग आरोपी हैं। इस मामले में सुनवाई होनी थी,लेकिन गवाह नहीं पहुंचने की वजह से सुनवाई टल गई।