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Rampur News: बैंक डकैती में चार दोषियों को दस-दस साल की कैद

Wed, 05 Aug 2026 01:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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रामपुर। बिलासपुर क्षेत्र में 13 साल पहले दिनदहाड़े हुई बैंक डकैती के मामले में अदालत ने चार बदमाशों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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डकैती का मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बिलासपुर शाखा के प्रबंधक एसके गुप्ता की ओर से 26 अप्रैल 2013 को बिलासपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनके अनुसार, 26 अप्रैल 2013 को सुबह 10:25 बजे कुछ लोग जबरन बैंक में घुस आए।
उन्होंने बैंक के गार्ड गुरबाज सिंह के साथ मारपीट की और बैंक में मौजूद ग्राहकों को गन प्वाइंट पर बंधक बना लिया। आरोपियों ने सभी के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए। इसके बाद बदमाश बैंक के स्ट्रांग रूम से 5.72 लाख रुपये लूटकर ले गए।
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करीब 10 मिनट में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बैंक में मौजूद सभी लोगों को अंदर बंद कर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। पुलिस की विवेचना में छह लोगों के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान दो आरोपी सूरज रस्तोगी और उत्तम के गैरहाजिर रहने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के शिवपुरी निवासी विपिन कुमार, मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की एकता कॉलोनी निवासी राहुल कुमार, मुरादाबाद के मूंढापांडे निवासी बॉबी और उत्तराखंड के रुद्रपुर के शिवनगर निवासी गोरख उर्फ पर्वत को दस-दस साल की कैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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