फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur: आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक यूसुफ अली को छह माह की कैद की सजा

Fri, 25 Nov 2022 06:50 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


हालांकि बाद में कोर्ट ने अपील दाखिल करने तक के लिए पूर्व विधायक को जमानत प्रदान कर दी। यूसुफ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामले दर्ज थे। जिसमें एक में वो बरी हो गए थे। चार मामलों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई थी। कोर्ट ने इन चारों मामलों  में यूसुफ को सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें