रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब 23 मई को कोर्ट इस अपील पर फैसला सुना सकता है।
दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब भी पेश किया। इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट अब 23 मई को इस अपील पर फैसला सुना सकती है।
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पहले ही खारिज हो चुकी है आजम-अब्दुल्ला की अपील
दो पैन कार्ड मामले में दी गई सजा के खिलाफ आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील को सेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अब अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर 23 मई को फैसला आएगा।