दो पैन कार्ड मामले में दायर अपील पर हुई सुनवाई, पासपोर्ट मामले में नहीं हो सकी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर शुक्रवार को बचाव पक्ष की बहस शुरू हो गई। बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी। वहीं दूसरी ओर पासपोर्ट मामले में दायर अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। दिनभर में बहस पूरी नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार अब इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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शत्रु संपत्ति के मामले में 22 को सुनवाई
रामपुर। शत्रु संपत्ति के तीन मामलों की सुनवाई एक साथ कराने के लिए दाखिल प्रार्थनापत्र पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है, जिस पर इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को सुनवाई होगी। यह मामले अजीमनगर में 2019 में दर्ज कराए गए थे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मिला ली गई। इस मामले में सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है। संवाद