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आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में 26 जुलाई की तारीख तय

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रामपुर। यतीमखाना की जगह पर किराएदार के रूप में रहने वाले लोगों की जगह पर कब्जा करने के आरोप में सांसद आजम खां के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी मुकदमों में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख नियत थी लेकिन, कोरोना संक्रमण के चलते तारीख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 26 जुलाई तय की है। हालांकि इन सभी मुकदमों में आजम खां को जमानत मिल चुकी है।
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यतीमखाना प्रकरण में साल 2019 में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ जबरन कब्जा करने, मकानों को तोड़ने से लेकर भैंस-बकरी चोरी तक के आरोप में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। कोतवाली थाने में दर्ज इन सभी मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इन सभी मामलों में आजम खां को राहत मिल चुकी है और उनकी इन सभी मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है। शुक्रवार को इन सभी 12 मामलों की एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि इस मामले में अभी हाजिरी की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कुछ मुकदमों में आजम खां के अलावा अन्य आरोपी भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के कारण कोर्ट में हाजिरी नहीं हो रही है, इसलिए इस मामले में 26 जुलाई की अगली तारीख नियत हुई है।
यह है मामला
साल 2019 में सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में एक दर्जन मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में आरोप था कि मुहल्ला घोसियान के पास यतीमखाने की जगह पर बने मकान सपा शासनकाल में सांसद के इशारे पर 15 अक्टूबर 2016 को तोड़ दिए गए। लोगों को धमकाया गया और विरोध करने पर लोगों को मार पीटकर घर से निकाल दिया गया था। घर में रखे पैसे, जेवर आदि सामान भी लूट लिया था। इसके अलावा जानवर भी खोलकर ले गए थे। बाद में उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया था।
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