पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर को पांच साल की कैद
रामपुर। प्रतिबंधित पशुओं के संग पकड़े गए पशु तस्कर द्वारा पुलिस पर हमला कर देने के मामले में कोर्ट ने पशु तस्कर को पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2012 का है। भोट थाना पुलिस ने पहाड़ी गेट निवासी नासिर को 20 अक्तूबर 2012 को पुलिस मुुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। नासिर ट्रक में प्रतिबंधित पशु भरकर ला रहा था। तभी पुलिस ने उसे रोका तो आरोपी ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान पुलिस पर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने उस वक्त नासिर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से ट्रक के साथ ही दस प्रतिबंधित पशु भी बरामद किए थे। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि ट्रक की नंबर फ्लेट पर फर्जी नंबर लिखा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ जानलेवा हमला करने के साथ ही फर्जीवाड़े की भी रिपोर्ट दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली व प्रताप सिंह मौर्य ने पुलिस कर्मियों के बयान कराए साथ ही बरामद किए गए माल को भी पेश किया। इस दौरान अभियोजन की ओर से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग रखी,जबकि बचाव पक्ष केअधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को पुलिस ने झूठा फंसाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम इश्तिायक अली ने पशु तस्कर नासिर को पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।