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साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी

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रामपुर। अदालत ने भाई की हत्या के मुकदमे में युवक को बरी कर दिया है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़पुरा शुमाली के राधेश्याम ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि आठ नवंबर 2015 की शाम उसके बेटे मनीष और अनुज शराब खरीदकर लाए थे। दोनों ने शराब पी। नशा होने पर दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। सुबह मनीष का शव गांव के बाहर तालाब में मिला था। जबकि दूसरा बेटा गायब था। उन्होंने अनुज पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा कराया था। पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सटतपाल सिंह सैनी का कहना था कि अनुज पर लगे आरोपों को अभियोजन साबित नहीं कर सका। इस पर अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया।
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