रामपुर। प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं बिलासपुर के पूर्व विधायक संजय कपूर तथा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुतीउर्रहमान खां बब्लू समेत छह कांग्रेस नेताओं को दोषी करार देते हुए 450-450 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।
मामला वर्ष 2019 का है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कलक्ट्रेट के पास फैमिली चौराहे पर 19 जुलाई 2019 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी को सोनभद्र में हुई घटना के संबंध में रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका था।
पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, अरशद अली खां, मामून शाह खां, अदनान, आसिफ हसन और एकलव्य वाल्मीकि के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आसिफ हसन को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नगराध्यक्ष अरशद अली खां का निधन हो गया।
बृहस्पतिवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, मामून शाह खां, अदनान और एकलव्य वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए 450-450 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसके बाद सभी आरोपियों ने जुर्माना जमा कर दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
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39 पेज में आया फैसला
रामपुर। पूर्व विधायक समेत छह लोगों के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 39 पेज का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस दौरान आठ गवाह पेश किए गए, जो सभी पुलिस विभाग से संबंधित थे। संवाद
वर्जन-
आरोपियों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की कोर्ट ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन एवं धारा-6 के तहत दोषी करार देते हुए छह आरोपियों को 450-450 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। -स्वदेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी, रामपुर
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न्यायपालिका की गरिमा का पूरा सम्मान
रामपुर। फैसले के बाद पूर्व विधायक संजय कपूर समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे न्यायपालिका की गरिमा एवं संविधान के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप जनहित के मुद्दों को शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे। संवाद
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कोर्ट परिसर में डटे रहे कांग्रेसी
रामपुर। मामले की सुनवाई और फैसले के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा निक्कू पंडित समेत अन्य कांग्रेसी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। संवाद