रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से और सुबूत मांगे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से प्रपत्र दाखिल किए गए।
एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से और सुबूत मांगे हैं। अब इस मामले में 30 मार्च को सुनवाई होगी।
तीन मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति, डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ ही पालिका की सफाई मशीन मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन मामलों की सुनवाई सात मई को होगी। तीनों ही मामलों में बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन मामलों की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। संवाद