रामपुर। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मिलक कोतवाली में दर्ज मुकदमे में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। उनके ओर से सोमवार को कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं किए गए। जिस पर कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। मंगलवार को भी इस मुकदमे की सुनवाई होगी।
आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में वादी मुकदमा सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। आजम खां इस मुकदमे में जमानत पर हैं। आजम खां की ओर से 07 अक्तूूबर को अपने पक्ष में कोर्ट में चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान साक्ष्य पेश करने थे लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में अपने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस पर कोर्ट ने उनको आखिरी मौका देते हुए साक्ष्य और बहस के लिए 11 अक्तूबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है।