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सपा के पूर्व नगराध्यक्ष आसिम राजा को कोर्ट से मिली राहत, जमानत मंजूर

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रामपुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम राजा के खिलाफ गंज थाने में सीएए-एनआरसी प्रकरण को लेकर दर्ज मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आसिम राजा की जमानत मंजूर कर ली है।
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मामला 21 दिसंबर 2019 का है। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहबाद गेट पर सभा बुलाई गई थी। जिसमें जिलेभर के लोग आए थे। इस दौरान बवाल हो गया। बवाल के दौरान आगजनी, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत भी हो गई थी। इस मामले में कोतवाली एवं गंज थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें गंज थाने में दर्ज मुकदमे में सपा के पूर्व नगराध्यक्ष आसिम राजा को भी आरोपी बनाया गया था। छह दिसंबर को उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम तृतीय कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आसिम राजा की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है।
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