रामपुर। जिला कारागार की फांसीघर की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
सांसद आजम खां के खिलाफ एक सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले एक साल से सीतापुर की जेल में हैं। 2019 में उनके करीबियों पर जिला कारागार की फांसीघर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा था। इस मामले में गंज थाने में आजम खां के बड़े पुत्र अदीब और उनकी बहन सहित 37 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में आजम खां का नाम नहीं था। पुलिस ने विवेचना के दौरान उनका नाम शामिल कर लिया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इसके बाद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई थी। इस दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में उनको जमानत मिलने के बाद भी वो अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि कई मुकदमों में उनकी जमानत लंबित है।