इससे पूर्व रामपुर से जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने भी विधानसभा के प्रमुख सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मेल से कोर्ट फैसले की प्रति भेजी। डीएम ने बताया कि एक विधायक के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना भेजना अनिवार्य है।
विधानसभा सदस्यता रद्द होने वाली पिता-पुत्र की पहली जोड़ी
अब विधानसभा की सदस्यता रद्द होने वाली यह पिता-पुत्र की पहली जोड़ी बन गई है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी पिछले साल रद्द हो गई थी। हालांकि, अब्दुल्ला वर्तमान में स्वार-टांडा सीट से सपा विधायक हैं।
निर्वाचन कार्यालय को सौंपी भाषण की सीडी
कोर्ट से सजा के बाद आजम खां के नफरती भाषण की सीडी शुक्रवार को निर्वाचन कार्यालय को सौंप दी गई। यह सीडी आजम के मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में 07 अप्रैल 2019 को दिए गए भाषण की है।
सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विवादित भाषण की मूल हार्ड डिस्क निर्वाचन कार्यालय को सौंप दी जाए। निर्वाचन कार्यालय हार्ड डिस्क को अपील की अवधि तक सुरक्षित रखे। कोर्ट ने कहा है कि हार्ड डिस्क के बारे में कोई फैसला अपीलीय न्यायालय के स्तर से लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने हार्ड डिस्क प्राप्त कर ली है।