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फांसी घर की जमीन के मामले में आजम खां का कस्टडी वारंट जारी

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रामपुर। जिला कारागार की फांसीघर की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सांसद आजम खां का कस्टडी वारंट जारी किया है। कस्टडी वारंट सीतापुर की जेल को भेज दिया है। अब वो इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में माने जाएंगे। इस मामले भी जमानत करानी पड़ेगी।
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सीतापुर की जेल में बंद सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फांसीघर की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सोमवार को उनका कस्टडी वारंट जारी किया गया। आजम के बड़े बेटे अदीब समेत 37 के खिलाफ 2019 में नायब तहसीलदार केजी मिश्रा की ओर से गंज थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। आरोप है कि जिला कारागार की फांसी घर की सरकारी जमीन को कागजों में हेराफेरी कर बेचा गया था। मुकदमे में उन लोगों को भी नामजद किया गया था, जिन्होंने जमीन खरीदी थी। इस मुकदमे में आजम खां की स्वर्गवासी मां का नाम भी शामिल कर लिया गया था, जिसे बाद में निकाल दिया गया। गंज थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें आजम खां का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में पुलिस ने विवेचना के दौरान उनका नाम आईपीसी की धारा (120 बी) में शामिल कर लिया था। पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। सोमवार को इस मामले में कोर्ट से आजम खां का कस्टडी वारंट जारी कर दिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामऔतार सैनी बताया कि फांसीघर की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सांसद आजम खां का कस्टडी वारंट जारी कर दिया है। वारंट सीतापुर की जेल में भेज दिया गया है। अब इस मामल में भी आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में माने जाएंगे।
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