सांसद आजम खां के खिलाफ कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी किए हैं। दोनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुए थे। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने शाहबाद में हुई जनसभा में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एजीडे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में समन जारी होने के बाद भी आजम खां न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न जमानत कराई।
सोमवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। आजम के कोर्ट नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है। दूसरा मामला शाहबाद के सैफनी क्षेत्र का है। शाहबाद कोतवाली में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उन पर एक जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामौतार सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दोनों मामलों में अदालत अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगी।
सेना पर विवादित बयान पर मिली राहत
सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में सांसद आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। यह मुकदमा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सोमवार इस मामले में भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। न्यायालय ने मूल आदेश पेश करने के लिए सात दिन का समय दिया है। फिलहाल न्यायालय द्वारा इस मुकदमे में सांसद के खिलाफ वारंट जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसकी सुनवाई चलती रहेगी।