सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में एक मुकदमे के वादी की गवाही हुई, जिससे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी हो गई है। जबकि, दो मामलों में गवाही जारी है। अब इन मामलों में 20 और 28 जुलाई को सुनवाई होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
मंगलवार को यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। इसमें एक मुकदमे के वादी कमर उर्फ पप्पू की गवाही हुई, जिनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी हो गई है। लिहाजा, इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। जबकि, दो मामलों में साजिद अली की गवाही हुई। एक मामले में मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है और दूसरे मामले में मुख्य परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी है। अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई होगी।