रामपुर। तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सीतापुर जेल में बंद में सपा नेता आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बयान दर्ज कराए। वहीं दूसरी ओर सपा के दिवंगत नेता अमर सिंह को धमकाने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
सपा नेता के खिलाफ वर्ष 2019 में जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आजम ने अपने बयान दर्ज कराए। अब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
दूसरी ओर सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में ही सपा के ही दिवंगत नेता अमर सिंह की ओर से अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बहस होनी थी, लेकिन इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर इस मामले की सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी।
धमकाने और मारपीट में पिता पुत्र समेत आठ पर रिपोर्ट के आदेश
रामपुर। शहर कोतवाली के मोहल्ला कुतुब मियां फाटक निवासी अरविंद गुप्ता के साथ कार सवारों द्वारा धमकाने व मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अरविंद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना था कि वह मसवासी से अपनी ससुराल से 16 सितंबर को वापस लौट रहे थे। रास्ते में कुछ कार सवारों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की साथ ही रुपये भी छीन लिए। आरोपियों में महिला भी शामिल है। साथ ही एक पिता-पुत्र भी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाद