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आजम-अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी

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रामपुर। सांसद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट और पैनकार्ड के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। इस मामले में दोनों की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, जबकि दो पासपोर्ट के मुकदमे में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।
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अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जी 26 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी। इस मामले में अब जमानत के लिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट होने के आरोप भी मुकदमा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भी उनकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला ने इस मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
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