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आजम-अब्दुल्ला ने कोर्ट में लगाई डिस्चार्ज एप्लिकेशन

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रामपुर। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लिकेशन (उनमोचित प्रार्थनापत्र) दाखिल किया। प्रार्थना पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के आरोप में सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छुपाने के लिए कूटरचना कर जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। इस पैन कार्ड को आयु पूर्ण करने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इस मामले में पुलिस ने आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे में अब एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को थी। सुनवाई के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने डिस्चार्ज एप्लिेक्शन दाखिल किया है। इस आवेदन पर अभियोजन ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जवाब देेने के कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रामऔतार सैनी बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 मार्च को होगी।
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