रामपुर। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। उप निदेशक कृषि नरेंद्र पाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में कृषकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में उर्वरक, बीज, पेस्टीसाइड, कृषि यंत्रों की मरम्मत की दुकानें एवं कृषि यंत्रों के स्प्रेयर पार्टस की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यह दुकानें प्रात: नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।
दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क एवं सैनिटाइजेशन का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानदारों को आने जाने के लिए उर्वरक, बीज, पेस्टीसाइड, स्प्रेयर पार्टस व मरम्मत से संबंधित लाइसेंस व प्राधिकार पत्र मान्य होंगे। किसी संस्थान या दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन होते हुए नहीं पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कृषकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि कार्यालय द्वारा कृषि कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिस पर किसान कृषि संबंधी शिकायतों को दर्ज कराकर निस्तारण करा सकते हैं। कृषि कंट्रोल रूम का नंबर 0595-2356163 है। कृषक भाई प्रात: छह बजे से रात्रि आठ बजे तक कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।