रामपुर। दुष्कर्म के अरोपी को हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाइकोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म, मारपीट और अमानत में खयानत के आरोप में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि रवि सक्सेना उर्फ रवि किशन सक्सेना ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। जिसमें पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने हाइकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।