फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सलमान खुर्शीद की पत्नी सहित दो की अग्रिम जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। दिव्यांगों को उपकरण बांटने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में घिरीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन

दिव्यांगों के उपकरण बांटने का यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी एवं पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए डा.जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट भी चलाती हैं। उनका ट्रस्ट रामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों को नि:शुल्क उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में ट्रस्ट की ओर से बिलासपुर में भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किया गया था। आरोप है कि ट्रस्ट की ओर से कागजो में ही कैंप लगा दिए गए थे और सरकार से धनराशि प्राप्त कर ली गई थी। 2010 में यह मामला सामने आने के बाद इस मामले की जांच बैठा दी गई। जांच बैठने के बाद जांच एजेंसी ने इस मामले में बिलासपुर कोतवाली धोखाधड़ी करने का मुकदमा बिलासपुर के तत्कालीन तहसीलदार एवं तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी व ट्रस्ट के सदस्य प्रत्युष शुक्ला के खिलाफ दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद एवं अथर फारुखी का नाम भी सामने आया। यह मामला कोर्ट में है। इस मामले में लुईस खुर्शीद व अथर फारुखी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की,जिस पर बुधवार सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने लुईस खुर्शीद व अथर फारुखी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें