इस मामले की सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया। साथ ही आरोपी को सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट हंसपाल उर्फ विपिन को दोषी करार देते हुए बीस साल का कठोर कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की शत प्रतिशत राशि पीड़िता के परिवार को देने के भी आदेश दिए हैं।
छेड़खानी में तीन साल की कैद
वहीं रामपुर के ही मिलक कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को बुरी नियत से दबोच लेने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को तीन साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के साथ एक युवक ने छेड़खानी की थी।