फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या व लूट में आरोपी को उम्र कैद और 25 हजार जुर्माना की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। शिक्षिका की मां की लूट के बाद हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की आधी राशि मृतका की बेटी को दिया जाए।
विज्ञापन

मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के लेबर कॉलोनी का है। कॉलोनी निवासी एक महिला निजी स्कूल में शिक्षक हैं। 26 फरवरी 2022 रोजाना की तरह वो स्कूल चली गईं थीं। घर में उनकी मां उमा यादव अकेली थीं। उनको पड़ोसी ने फोन किया कि आपकी मां लहूलुहान अवस्था में पड़ी हैं। घर पर पहुंचीं तो उनकी मां के कानों के कुंडल, जेवर और पैसे गायब थे। हमलावरों ईंट से वार कर उनकी मां की हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट विभा यादव ने सिविल ला इंस कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई वारदात का खुलासा करते हुए पड़ोसी धीरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया और उसके पास से लूटा गया सामान व हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम वेद प्रकाश वर्मा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने धीरज श्रीवास्तव को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की आधी धन राशि मृतका की बेटी को दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें