रामपुर। दो पासपोर्ट मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिस पर अब इस मामले की सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तारीख तय की गई है।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये की सजा सुनाई थी। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में उनके पिता आजम खां के साथ सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ही मामलों में बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
अभियोजन की ओर से भी इन दोनों मामलों में सजा बढ़ाए जाने के लिए भी अपील दायर की गई है। मंगलवार को पासपोर्ट के मामले में सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
गवाह को धमकाने में नौ को सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी। सपा नेता के खिलाफ शहर कोतवाली में गवाह को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी। संवाद