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Rampur News: बिना सत्यापन के जारी किए गए थे अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट

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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा नेता को सात साल की सजा सुनाते हुए माना कि पासपोर्ट अधिकारी ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना पुलिस सत्यापन कराए एक ही दिन में अब्दुल्ला का पासपोर्ट जारी किया था।
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पासपोर्ट जारी करने के अपने कृत्य को पूर्णतया वैद्य दर्शाते हुए कोर्ट में बयान भी दिए, जिसे कोर्ट ने आपत्तिजनक माना। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह अपने आप में सिद्ध करता है कि पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम इस मुकदमे के अभियुक्त से कहीं न कहीं प्रभावित थे।
पासपोर्ट अधिकारी द्वारा सर्कुलर में दी गई शर्तों का पालन न करते हुए एवं इनके विपरीत बिना पुलिस वैरिफिकेशन के आवेदन के दिनांक 10 जनवरी 2018 को ही पासपोर्ट जारी कर दिया। एक पासपोर्ट अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कृत्य से न केवल देश में बल्कि विदेश में देश की छवि धूमिल होती है तथा प्रभावशाली अपराधी गंभीर अपराध करने के बावजूद कोर्ट के क्षेत्राधिकार से भागने अथवा कारित अपराध से बचने में सफल हो जाते हैं।
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ऐसे पासपोर्ट अधिकारी चाहे पद पर हों अथवा सेवानिवृत्त, के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को सक्षम प्राधिकारी जनपद रामपुर के माध्यम से न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित की जाए। अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को लिखा जाएगा।
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