रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर धरना देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी आप नेता फैसल लाला को राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।सपा नेता आजम खान के कब्जे से किसानों की जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर आप नेता फैसल लाला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम और कांग्रेसी नेता मुतीउर्रहमान बब्लू ने सैकड़ों किसानों के साथ धरना-प्रदर्शन किया था। जिसमें अब्दुल्ला आजम और उनके समर्थक आमने सामने आ गए थे। दोनों पक्षों के बीच बहुत देर तक नारेबाजी हुई थी।
इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों की जमीन आजम खान से वापस दिलवाने का आश्वासन दिया था, तब जाकर धरना समाप्त हुआ था। इसी घटना को लेकर पुलिस ने अजीमनगर थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन और रोड जाम करने का मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मामले में चार्जशीट लगाई थी।
इस मामले मेंं आप नेता फैसल लाला ने अपने अधिवक्ता जुल्फेकार अली तुर्क, अधिवक्ता मुसाब अली के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर किया और फिर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।