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Rampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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रामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं उसके साथ को भी कोर्ट ने दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 12 अक्तूबर 2021 को अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था और उसके साथी ने उसे धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपियों को गांव की रंजिश के तहत फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी महेंद्र को 20 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उसके साथी सीताराम को धमकाने के मामले में दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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