फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट से फैसल लाला का शस्त्र लाइसेंस बहाल

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
रामपुर। कांग्रेसी नेता फैसल खां लाला के रिवाल्वर का लाइसेंस इलाहबाद हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मौहल्ला ठोठर में सपाइयों और कांग्रेसियों में भिड़ंत हो गई थी। इस मामले में फैसल ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सपाइयों की ओर से भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया था। बाद में पुलिस ने दोबारा विवेचना शुरू करके फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में फैसल लाला ने भूख हड़ताल कर दी थी। इस मुकदमे को आधार बनाकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने फैसल लाला के रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। फैसल लाला ने जिलाधिकारी के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। फैसल के अधिवक्ता हाजी कमाल अख्तर ने बताया कि कोर्ट ने मामले को राजनीति से प्रेरित मानते हुए फैसल लाला के लाइसेंस को बहाल कर दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें