रामपुर। जिलाधिकारी आमजनेय कुमार सिंह ने जनपद में किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाए जाने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जिला कृषि अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी किसान द्वारा फसल अवशेष जलाया जाता है, तो उस किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित लेखपाल एवं स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग के कर्मचारी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से एक और जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर फसल अवशेष जलाने के दौरान खेत मे मौजूद लाभदायक जीवाणु एवं अन्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इससे फसल की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसलिए, किसान फसल अवशेष न जलाएं तभी पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही उनके खेत की उर्वरक क्षमता बेहतर बनी रहेगी।