रामपुर। विधानसभा के उपचुनाव, गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व, गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाशोत्सव और क्रिसमस के मद्देनजर जिले में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम लालता प्रसाद शाक्य ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों एवं स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ लोग असामाजिक, क्रिया-कलापों और कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। उपचुनाव की वजह से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया व्यवधान उत्पन्न किए जाने, धार्मिक विद्वेष उत्पन्न किए जाने और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से गठजोड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर तक पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।