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10 मई तक धारा 144 लागू

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रामपुर। जिले में बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न त्योहारों के दृष्टिगत 10 मई तक धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। धारा 144 के अंतर्गत निहित प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य द्वारा व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे एंटीलार्वा दवाओं का छिड़काव, साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित अन्य जनसुविधा से जुड़े मामलों को प्रभावी तरीके से लागू कराएं। जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनरक्षक दवाओं और जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। संवाद
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