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मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 10 दस साल कैद की सजा

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रामपुर। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधा पीड़िता को अदा की जाए। कोर्ट ने आरोपी को शनिवार को दोषी करार दिया था।
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मामला गंज थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक महिला ने थाना गंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 10 सितंबर 2020 को गांव निवासी एक व्यक्ति उसकी सात साल की बेटी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपने घर ले गया। उसके चिल्लाने पर उसकी बहन मौके पर पहुंच गई और उसे बचाया। बाद में बच्ची ने पूरी घटना से अपनी मां को अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी जग्गू को शनिवार को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि जुर्माने की आधी धन राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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