रामपुर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देेते हुए दस साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला भोट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर 26 अप्रैल 2015 को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए। साथ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर निवासी इमरान को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद