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Rampur News: दहेज हत्या में पति और देवर को दस-दस के साल कैद की सजा

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रामपुर। दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के आरोप में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने विवाहिता के पति और देवर को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। दो ननदों को भी सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला मिलकखानम थाना क्षेत्र कुम्हरिया टाह का है। गांव निवासी इदरीश का निकाह ग्राम सैजनी नानकार निवासी अजीज अहमद की पुत्री फायलिन से 15 मार्च 2020 को हुआ था। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी जलाकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट अजीज अहमद ने मिलकखानम थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें पति इदरीश, देवर जलीस, ननद बब्बो उर्फ निशा और नाजरीन उर्फ नाजमीन को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय रश्मि रानी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इदरीश और जलीस को दस-दस साल की कैद, बब्बो उर्फ निशा और नाजरीन उर्फ नाजमीन को सात-सात कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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